मास्क न पहनने के लिए राजस्थान के पर्यटन मंत्री के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका


राज्य के पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह के खिलाफ बिना मास्क पहने सार्वजनिक रूप से पेश होने के खिलाफ राजस्थान उच्च न्यायालय में बुधवार को एक याचिका दायर की गई।

विश्वेंद्र सिंह

राज्य के पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह के खिलाफ बिना मास्क पहने सार्वजनिक रूप से पेश होने के खिलाफ राजस्थान उच्च न्यायालय में बुधवार को एक याचिका दायर की गई।

याचिका वकील पूनम चंद भंडारी ने दायर की थी।

याचिका में भंडारी ने विश्वेंद्र सिंह पर राजस्थान के भरतपुर जिले में एक सार्वजनिक स्थान पर बिना नकाब पहने जाने का आरोप लगाया।

कोरोनावायरस महामारी के मद्देनजर राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा सार्वजनिक रूप से मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है।

अधिवक्ता भंडारी को राजस्थान राज्य और पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह के अलावा, डीजीपी भूपेंद्र यादव, भरतपुर डीआईजी लक्ष्मण गौड़ और भरतपुर एसपी हैदर अली जैदी ने मामले में उत्तरदाता बनाया।

वकील भंडारी ने पुलिस पर प्राथमिकी दर्ज नहीं करने का भी आरोप लगाया और इसलिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत आपराधिक याचिका दायर की।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस को अपनी शिकायत देने के बाद उन्हें धमकी भरे फोन आए।

इंडिया टुडे ने राजस्थान के पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह से याचिका के बारे में बात की।

विश्वेंद्र सिंह ने कहा, “मैंने अपने खिलाफ अदालत में दायर याचिका के बारे में सुना है।”

विश्वेंद्र सिंह अशोक गहलोत सरकार में एक वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री हैं और उन्हें उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का विश्वासपात्र माना जाता है।

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