मुख्य सचिव के निर्देश: सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी तथा मृत्यु के मामलों में ई-पास जारी कर सकेंगे जिला कलक्टर


  • मुख्यमंत्री के निर्देश पर मुख्य सचिव ने की समीक्षा, बिना ई-पास नहीं हो सकेगा अन्तरराज्यीय आवागमन

  • प्रदेश में अनाधिकृत व्यक्तियों के आवागमन को रोकने के लिए अन्तर्राज्यीय सीमाओं को सील किया गया है

  • राज्य के एंट्री प्वाइंट पर पास के जरिए दूसरे राज्य से आने वाले व्यक्ति की सूचना जिला प्रशासन को देनी होगी 

दैनिक भास्कर

May 07, 2020, 11:27 PM IST

जयपुर. प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने गुरूवार को राज्य में अनाधिकृत व्यक्तियों के आवागमन को रोकने के संबंध में जिला कलक्टरों एवं अन्य अधिकारियों के साथ समीक्षा की। मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश में अनाधिकृत व्यक्तियों के आवागमन को रोकने के लिए अन्तर्राज्यीय सीमाओं को सील कर दिया गया है। अब बिना ई-पास के कोई व्यक्ति अन्तर्राज्यीय आवागमन नहीं कर सकेगा। सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी तथा मृत्यु के मामलों में जिला कलक्टर ई-पास जारी कर सकेंगे।

सीएस गुप्ता ने बताया कि राज्य से बाहर की यात्रा के लिए भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुरूप पात्रता पूरी करने वाले व्यक्ति को जिला कलक्टर की अनुशंसा पर गृह विभाग के स्तर पर अनुमति जारी की जाएगी। इसके अलावा राज्य सरकार की ई-एनओसी के उपरान्त ही दूसरे राज्य से राजस्थान आने वालों के लिए परमिट जारी किया जा सकेगा।
पास के जरिए दूसरे राज्य से आने वाले हर व्यक्ति की सूचना जिला प्रशासन को दी जाएगी

अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) राजीव स्वरूप ने कहा कि दूसरे राज्य से पास के जरिए आने वाले हर व्यक्ति की राज्य के एंट्री प्वाइंट पर ही सूचना दर्ज हो और जिस जिले में वह जाना चाहता है वहां के जिला प्रशासन को इसकी जानकारी पहुंचाई जाए। इस व्यवस्था को पुख्ता करके ही हम शत-प्रतिशत क्वारेंटाइन सुनिश्चित कर सकते हैं।

राज्य में इन चार एयरपोर्ट पर बनाया गया है विदेश से आने वाले व्यक्तियों के लिए क्वारेंटाइन सेंटर 

अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग सुबोध अग्रवाल ने कहा कि विदेशों से राज्य में आने वाले करीब 8 हजार 500 व्यक्तियों को एयरपोर्ट पर उतरने के साथ ही भुगतान आधारित संस्थागत क्वारेंटाइन में भेजा जाएगा। राज्य में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर तथा जैसलमेर एयरपोर्ट को इसके लिए चिन्हित किया गया है। संबंधित जिला कलक्टर इनके क्वारेंटाइन के लिए उचित प्रबंध करें। पुलिस महानिदेशक डॉ. भूपेन्द्र सिंह ने कहा कि सीमावर्ती सभी एन्ट्री प्वाइंट्स पर अनाधिकृत व्यक्तियों की आवाजाही रोकने के लिए पुलिस बल चौकस है। ताकि बिना अनुमति के कोई भी व्यक्ति राज्य की सीमा में दाखिल नहीं हो सके।

बाहरी राज्यों से राजस्थान आने वाले श्रमिकों को 14 दिन रहना होगा क्वारेंटाइन

मुख्य सचिव ने कहा कि चूंकि लॉकडाउन लागू होने के कारण प्रदेश में फंसे ऎसे श्रमिक जो शिविरों में रह रहे थे, उन्हें उनके गृह राज्यों में भेजा जा चुका है। इसलिए प्रदेश में ट्रांजिट शिविरों को बंद करने का निर्णय लिया गया है। केन्द्र की गाइडलाइन के अनुरूप जो श्रमिक अन्य राज्यों से आए हैं, उन्हें आवश्यक रूप से 14 दिन क्वारेंटाइन में रहना होगा।

जिला कलक्टर सुनिश्चित करें कि इन निर्देशों की हर हाल में पालना हो। बॉर्डर पर प्रवासी श्रमिकों के आगमन के साथ ही उनके मेडिकल चैकअप तथा उसकी सूचना संबंधित जिले को दें, ताकि सभी प्रवासी श्रमिकों का क्वारेंटाइन सुनिश्चित किया जा सके।



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